
उत्तराखंड (देहरादून) 30 जुलाई 2025: एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बेचने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ठेका संचालक को परिवादी से वसूली गई अतिरिक्त धनराशि 30 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए, परिवादी को मानसिक उत्पीड़न व क्षतिपूर्ति के एवज में 5000, परिवाद व्यय पर खर्च 2000 रुपये की धनराशि 45 दिन में भुगतान करने को कहा. निर्धारित समय पर भुगतान न करने पर 9 परसेंट ब्याज देना होगा.
30 रुपये ज्यादा लिए थे
मंगलवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पुष्पेंद्र खरे व सदस्य अल्का नेगी ने सुनवाई की. परिवादी अजय कौशिक निवासी मियांवाला ने 1 जुलाई 2021 को आयोग में शराब अनुज्ञापी बलवंत सिंह बोरा और जिला आबकारी देहरादून के खिलाफ वाद दायर किया. उल्लेख किया कि 10 अप्रैल 2021 को रात 9:51 बजे उन्होंने रिस्पना पुल स्थित शास्त्रीनगर से शराब का क्वाटर खरीदा. जिसका मूल्य 150 रुपये दर्ज था, शराब विक्रेता ने उनसे 180 रुपये लिए, परिवादी ने अधिवक्ता के माध्यम से 15 अप्रैल 2021 को आबकारी विभाग और 21 अप्रैल 2021 को शराब के ठेका मालिक को नोटिस भेजा गया. आयोग के नोटिस के बाद ठेका मालिक ने आयोग को पत्र दिया कि परिवादी की ओर से इंपीरियल ब्लू के बजाए रायल स्टैग का क्वाटर खरीदा गया. जिसका मूल्य 180 रुपये है, लेकिन आबकारी विभाग की जांच में परिवादी का आरोप सही पाया गया. दोनों अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैला सुनाया.