उत्तराखंड (देहरादून) 12 फरवरी 2026: उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को मरीज के इलाज पर खर्च हुई राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया है। सेवा में कमी के लिए दस हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान के आदेश दिए।
माजरा देहरादून निवासी रवि बहुगुणा ने उपभोक्ता आयोग में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसमें बताया था कि उन्होंने कंपनी से परिवार के लिए एक हेल्थ पॉलिसी ली थी। जिसकी वैद्यता आठ अप्रैल 2019 से आठ अप्रैल 2020 थी। इसके लिए करीब पंद्रह हजार प्रीमियम चुकाया था। अक्तूबर 2019 में पत्नी की तबीयत खराब हुई। उन्हें अस्पताल में इलाज के दौरान कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिली और न ही बिलों का भुगतान किया गया। कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि इलाज के लिए भर्ती करवाने की जरूरत नहीं थी। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर परिवादी की पत्नी के इलाज पर खर्च हुई राशि, करीब सत्रह हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। उक्त राशि पर परिवाद पत्र प्रस्तुति 22 जनवरी 2020 से वास्त्विक भुगतान तिथि तक छह प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी परिवादी को भुगतान करेंगे। अध्यक्ष पुष्पेंद्र खरे, सदस्य अलका नेगी ने यह आदेश जारी किया है।
