उत्तराखंड (देहरादून) 13 सितंबर 2025: राज्य के विभिन्न विभागों के वर्दीधारी उपनिरीक्षक और सिपाही के पदों पर अब एकीकृत सीधी भर्ती होगी। इस एकरूपता लाने के लिए बनाई गई एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू कर दी गई हैं। राज्य में विभिन्न विभागों के समूह ‘ग’ के वर्दीधारी उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया को विहित करने के उद्देश्य से ‘उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025 और वर्दीधारी सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया को विहित करने के लिए ‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ बनाए जाने के संबंध में अधिसूचनाएं शासन के गुरुवार को जारी की गई। उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025 गृह विभाग के अधीन वेतन लेवल-7 में उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस, अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (पीएसी, आईआरबी), अगि शमन द्वितीय अधिकारी के पदों और उप कारापाल (वेतन लेवल-6) के साथ ही वेतन लेवल-5 में होमगार्ड विभाग के प्लाटून कमांडर, वन विभाग के वन दारोगा, आबकारी विभाग के आबकारी उप निरीक्षक व युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में लागू होगी।
शासन द्वारा जारी उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025 के अंतर्गत गृह विभाग के आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी, अगिशामक एवं बंदी रक्षक, वन विभाग के वन आरक्षी, आबकारी विभाग के आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिवालय विधान भवन रक्षक के वेतन लेवल-3 के पदों को शामिल किया गया है।
