
उत्तराखंड (नैनीताल) 6 जून 2025: नैनीताल उच्च न्यायालय ने विजिलेंस टीम नैनीताल द्वारा मुख्य कोषाधिकारी नैनीताल एवं एकाउन्टेन्ट कोषागार, नैनीताल को एक लाख 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़े जाने के मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने फिलहाल मुख्य कोषाधिकारी दिनेश राणा को जमानत नहीं देते हुए कहा है कि जांच अधिकारी पांच जून को मय रिकार्ड के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हों। सुनवाई के दौरान आरोपी की तरफ से कहा गया कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उनके द्वारा शिकायतकर्ता की एसीपी के क्लेम की फाइल पहले ही वापस लौटा दी थी। इससे नाराज होकर यह षडयंत्र रचा गया। जो पैसों की रिकवरी हुई वह एकाउंटेड के दराज से हुई। जबकि, सरकार की तरफ से कहा गया कि जब मामले की जांच हुई तो पाए गए नोटों पर एकाउंटेंट व मुख्य कोषाधिकारी के उंगलियों के निशान पाए गए।