चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार
उत्तराखंड (देहरादून) 12 नवंबर 2024: चेक बाउंस के मामले में अपर जिला एवं सतर न्यायाधीश की कोर्ट ने सजा बरकरार रखी है।एडवोकेट नवराज बहुखंडी ने बताया कि करीब दो साल पहले ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम ने पांच-पांच लाख के दो चेक बाउंस के मामले में छह माह की सजा का फैसला सुनाया था। निवर्तमान पार्षद गोविंद सिंह गुसाई निवासी स्मिथ नगर प्रेमनगर ने इस सजा के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजली बेंजवाल की कोर्ट ने सजा के फैसले को बरकरार रखा है। बताया कि 27 लाख में जमीन का सौदा किया था। बाद में जमीन बेचने को मना किया। और दिए गए पांच-पांच लाख के दो चेक बाउंस हो गए थे। मामला कोर्ट पहुंचा था।
