उत्तराखंड (उत्तरकाशी) 25 अक्टूबर 2024: गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था के लिए धारा 163 लगाई है।
जिले में मस्जिद को लेकर शुरू हुआ बवाल बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को हिंदू संगठनों के धरना प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद माहौल और गर्मा गया जिला प्रशासन ने देर शाम से धारा 163 लागू कर दी है। उधर हिंदू संगठनों और व्यापारियों ने आज फिर बंद का आह्वान किया है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 24.10.2024 की देर शाम से अग्रिम आदेशों तक जनपद उत्तरकाशी क्षेत्रान्तर्गत अनेक शर्तों एवं प्रतिबन्धों के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए हैं। निषेधाज्ञा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी, राजकीय ड्यूटी में लगे शिथिलांग/विकलांग कर्मचारी जिन्हें चलने हेतु डंडे की आवश्यकता होती है, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
उत्तरकाशी में आज भी बंद: गुरुवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज शुक्रवार 25 अक्टूबर को यमुना घाटी बंद का आह्वान किया गया है। ये बंद यमुना घाटी जिला उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर बुलाया गया है। व्यापार मंडल के जिला महामंत्री सुरेंद्र रावत ने कहा कि भटवाड़ी लाठीचार्ज के विरोध में सभी हिंदू संगठन एकजुट हैं। इसे देखते हुए बंद बुलाया गया है। वहीं, जिलाधिकारी मेहरबान सिंह ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के अपील की है।
