उत्तराखंड (देहरादून) 11 अक्टूबर 2024: उत्तराखंड के नगर निकाय चुनावों से पहले एकल सदस्यीय समीति आयोग की अनुपूरक रिपोर्ट से मेयर, पालिका चेयरमैन व नगरपंचायत अध्यक्ष के पदों में बदलाव हो गया है। इसी महीने से निका्यों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएसवर्मा ने यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी। अब इसी हिसाब से निकाय चुनाव होंगे। निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सरकार जल्द अध्यादेश लाएगी। कैबिनेट की बैठक में इसका एक प्रस्ताव आएगा।
अनुपूरक रिपोर्ट आने के बाद नौ के बजाए 11 नगर निगमों का आरक्षण तय हो गया है। इनमें मेयर का एक पद अनुसूचित जाति, आठ पद सामान्य और दो पद अबीसी के होंगे। पहले सामान्य के छह पद थे। इसीप्रकार, नगर पालिकाओं में अब चेयरमैन के 41 के बजाए 45 पद होंगे।इनमें से अनुसूचित जाति के पद पूर्व की भांति छह ही होंगे।अनुसूचित जाति के छह, अनुसूचित जनजाति के एक पद होंगेअनुसूचित जनजाति का भी एक ही पद होगा। सामान्य वर्ग के पदों कीसंख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई है। ओबीसी के पदों की संख्या भी 12 सेबढ़कर 13 हो गए हैं। नगर पंचायतों में 45 के बजाए 46 पद होंगे। इनमेंअनुसूचित जाति के छह, अनुसूचित जनजाति के एक पद होंगे।
2011 की जनगणना के हिसाब से हुए औओबीसी सर्वेक्षण में ओबीसी की आबादी का आंकड़ा भी बदल गया है। पूर्व की रिपोर्ट में नगर पालिका में ओबीसी की आबादी 28.10 थी, जो अब 28.78 प्रतिशत हो गई। नगर पंचायतों में ओबीसी की आबादी 38.97 से घटकर 38.83 प्रतिशत होगई है। नगर निगमों में औबीसी की आबादी 18.05 से घटकर 17.52 प्रतिशत हो गई है। इस मौके पर सचिव शहरी विकासनितेश झा, सदस्य सचिव मनोज कुमार तिवारी और सुबोध बिजल्वाण मौजूद रहे।
