उत्तराखंड (देहरादून) 5 सितंबर 2025: स्कूल आते-जाते समय बच्चों से होने वाले अपराध व यौन-उत्पीड़न जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने स्कूली वाहनों (बस और वैन) में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। । देहरादून के आरटीओ (प्रशासन) से संदीप सैनी ने बताया कि स्कूल वाहन की श्रेणी में जो भी वाहन पंजीकृत हैं, उनमें जीपीएस की अनिवार्यता पहले से थी, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरा लगाना भी अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए निर्देशों के क्रम में परिवहन में विभाग ने सभी आरटीओ को इसका अनुपालन कराने का आदेश दिया है।
प्रदेश में स्कूली वाहनों की बेलगाम -। गति और दुर्घटना के मामले बढ़ने से र राज्य सरकार चिंतित है। हाईकोर्ट ने ने भी ऐसे मामलों की रोकथाम को स्कूली वाहन में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए थे। परिवहन विभाग ने स्कूली वाहन में कैमरा व जीपीएस न होने पर फिटनेस प्रमाण-पत्र न देने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में दून में परिवहन विभाग की टीमों ने स्कूलों में जाकर वाहनों का आडिट शुरू कर दिया है।
