उत्तराखंड (देहरादून) 25 जून 2025: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में जारी सुधारों की पहल के बीच अब इसके सदस्यों को जरूरत पड़ने पर अपने ईपीएफ खातों से आटो सेटलमेंट मोड के तहत पांच लाख रुपये तक की अग्रिम धनराशि निकालने की अनुमति दी गई है। अभी तक आटो सेलटमेंट मोड के तहत ईपीएफ सदस्यों को अपने खाते से अधिकतम एक लाख रुपये को ही निकालने की छूट थी। खास बात यह है कि ईपीएफओ को आटो सेटलमेंट के तहत अग्रिम निकासी के दावों का तीन दिनों के भीतर निपटान करना होगा।
ईपीएफ सदस्यों की वर्तमान समय की आपात जरूरतों के मद्देजनर एडवांस आटो सेटलमेंट की यह सीमा बढ़ाई गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि लाखों ईपीएफ सदस्यों को अग्रिम निकासी सीमा में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। मालूम हो कि ईपीएफओ के वर्तमान में सात -करोड़ से अधिक सदस्य हैं।
