उत्तराखंड (देहरादून) 23 मई 2025: चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार त्यागी की अदालत ने आरोपित महिला को दोषमुक्त पाते हुए बरी कर दिया।
दम्पति ने महिला के खिलाफ केस दायर किया था। राजेन्द्र नगर थाना कैन्ट के रहने वाले अजय राजपाल और उनकी पत्नी नीना राजपाल ने आरोपित रजनी जुयाल निवासी भारूवाला क्लेमेंन्टाउन के खिलाफ चेक बाउन्स के दो अलग-अलग मामले दायर किए। दम्पति के अनुसार रजनी ने उनसे तीन लाख रुपए उधार लिए थे। दोनों ने डेढ़-डेढ़ लाख रुपए दिए थे। ली गई रकम लौटाने के लिए आरोपित रजनी जुयाल ने उन्हें डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के दो चेक दिए। बैंक में लगाने पर दोनों चेक खाते में अपर्याप्त निधि की टिप्पणी के साथ बाउंस हो गए। जिस पर दम्पति ने रजनी जुयाल के खिलाफ केस दायर किया। आरोपित रजनी जुयाल की ओर से अधिवक्ता रविन्द्र प्रताप पाण्डेय ने अदालत मे पैरवी की । उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल ने न तो दम्पति को कोई चेक दिए और न ही चेक पर उनकी मुवक्किल के हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की दलील से सहमत होते हुए अदालत ने रजनी जुयाल को चेक बाउंस के मामले में दोषमुक्त पाते हुए बरी कर दिया ।
