फोर लेन को टू लेन बनाने का निर्णय लेने वाले अफसरों के नाम भी किए तलब
उत्तराखंड (नैनीताल) 3 अप्रैल 2025: हाईकोर्ट ने सरकार से देहरादून के बल्लीवाला, बल्लूपुर व आईएसबीटी फ्लाईओवर पर हुए हादसों का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने उन अधिकारियों के नाम भी मांगे हैं, जिन्होंने फोर लेन को टू लेन बनाने का निर्णय लिया था। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
महानगर बस सोसायटी देहरादून ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट के संज्ञान में आया कि 2015 में कोर्ट ने राज्य आंदोलनकारी रवींद्र जुगरान की जनहित याचिका पर इस मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे। इनके अनुपालन के लिए सरकार से रिपोर्ट मांगी गई। याचिका में कहा गया कि बल्लीवाला फ्लाईओवर के लिए पहले चार लेन की योजना स्वीकृत थी, जिसे घटाकर दो लेन कर दिया गया। योजना में कमी के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं। परिणाम स्वरूप जानमाल की हानि हुई है। कहा गया कि इस मामले में पुलिस को उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। सरकार की ओर से बल्लीवाला, बल्लूपुर व आईएसबीटी फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 100 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस मामले में सचिव लोनिवि, डीजीपी, आईजी यातायात, लोनिवि विभागाध्यक्ष और एसएसपी देहरादून से ब्योरा तलब किया गया है।
