उत्तराखंड (देहरादून) 16 अक्टूबर 2024: विदेशियों के ठहराने के सूचना एलआइयू को न देना स्कूल संचालक को भारी पड़ गया। आरोप है कि नियम मुताबिक दी जाने वाली सूचना नहीं दी गई।
क्लेमेंट्टाउन थाना पुलिस के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम (यूके) की रहने वाली महिला ने शिकायत की थी। बताया कि निशान्त नाम का व्यक्ति मॉडर्न पब्लिक स्कूल का संचालन करता है। आरोप लगाया कि विदेशी महिला को घर में बुलाकर अभद्रता की गई। प्रकरण की जांच के दौरान पाया गया कि निशांत विदेशियों को अपने यहां ठहराता है और उसकी सूचना एलआईयू को नहीं दी जाती। एक्ट के तहत विदेशी नागरिकों के आगमन और ठहरने की सूचना 24 घंटे के भीतर विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देना अनिवार्य है। विदेशी नागरिक के निवास की सूचना छिपाए जाने के कारण स्कूल संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि दो दिन पहले विदेशी महिला ने अभद्रता संबंधित सूचना पुलिस को दी थी।
