उत्तराखंड (देहरादून) 11 अक्टूबर 2024: शहर में वाहनों पर प्रेशर हॉर्न के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण करने वाले चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग की टीमों ने गुरुवार को कार्रवाई की। इस दौरान 15 सिटी बसों समेत 35 वाहनों का चालान किया गया। आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी ने बताया कि वाहन स्वामी का पांच-पांच हजार का चालान किया गया है जबकि चालक का डीएल तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। आरटीओ ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने एमवी एक्ट में संशोधन कर जुर्माने की राशि 5 हजार रुपये कर दी है। इसके साथ ही इसमें चालक का डीएल तीन माह के लिए निलंबित करने का प्रावधान भी है। शिकायत मिल रही थी कि सिटी बसों व निजी बसों समेत ट्रक व लोडर आदि में प्रेशर हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है। इसके लिए एआरटीओ (प्रवर्तन) राजेंद्र विराटिया के निर्देशन में चार टीमों को गुरुवार को कार्रवाई के लिए सड़क पर उतारा गया।
