उत्तराखंड (देहरादून) 13 मार्च 2026: एलपीजी गैस के अवैध संग्रहण, कालाबाजारी और घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और BNS के तहत मुकदमा दर्ज होगा। दोषी पाए जाने पर गैस एजेंसियों को तुरंत सील किया जाएगा।
अब एक बार गैस बुकिंग के बाद अगली बुकिंग के लिए 25 दिन का लॉक-इन पीरियड अनिवार्य होगा। यानी 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक हो सकेगा। गैस आपूर्ति और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जनता 1077, 0135-2626066/2726066 या व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर शिकायत दर्ज करा सकती है।
जनपद की सभी 72 गैस एजेंसियां प्रशासन के रडार पर हैं। एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) नियमित रूप से गोदामों पर छापेमारी करेंगे।
होम डिलीवरी के लिए OTP आधारित प्रणाली अनिवार्य की गई है। तेल कंपनियों के प्रतिनिधि रोज सुबह 1 घंटा जिला पूर्ति कार्यालय में बैठकर शिकायतों का निस्तारण करेंगे।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक न करें; जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है।
