उत्तराखंड (देहरादून) 12 अगस्त 2025: मुख्य विकास अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह ने क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिये होने वाले मतदान दिवस के दिन सभी प्रत्याशियों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्गत किया गया ‘प्रमाण पत्र’ के साथ ही पहचान पत्र भी साथ लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों एवं कनिष्ठ उप प्रमुखों के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख के लिये होने वाले मतदान दिवस तथा जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिये होने वाले मतदान दिवस को अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पद पर निर्वाचित होने से संबंधित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्गत किया गया ‘प्रमाण पत्र’ के साथ कोई भी अधिकृत/वैध फोटोस्टेट पहचान पत्र अनिवार्य रूप से अपने साथ लेकर प्रमुख/उप प्रमुखों एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जिला पंचायत के मतदान में प्रतिभाग करेंगे, ताकि मतदाता/सदस्य के रूप में पहचान सुनिश्चित की जा सके।
