उत्तराखंड (देहरादून) 19 जुलाई 2025: उत्तराखंड में दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज होने के मामले में कार्रवाई न होने को लेकर याचिकाकर्ता शक्ति सिंह बर्वाल ने शुक्रवार को राजभवन पहुंचकर शिकायत दर्ज की है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग पर नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने और कतिपय व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली द्वैषपूर्ण नजर आती है और पंचायत चुनाव में उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम-2016/ 2019 का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता श्री बर्वाल का कहना है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दो निर्वाचन क्षेत्रों में नाम दर्ज व्यक्तियों के विरुद्ध ठोस जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, परंतु राज्य निर्वाचन आयोग न्यायालय की भावना के विरुद्ध कार्य कर रहा है। कहा कि एक व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग क्षेत्रों की मतदाता सूची में होना न केवल अवैध है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ धोखा भी है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर विषय में हस्तक्षेप कर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग की है।
