उत्तराखंड (नैनीताल) 17 जुलाई 2025: हाई कोर्ट ने सितारगंज केंद्रीय कारागार में बंद कैदी सुभान की पिटाई मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधमसिंह नगर की रिपोर्ट का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए डिप्टी जेलर नवीन चौहान व कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को निलंबित करने का आदेश पारित किया है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। दरअसल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर के सचिव योगेंद्र कुमार सागर की ओर से 11 जुलाई 2025 को जेल का निरीक्षण कर 14 जुलाई को रिपोर्ट पेश की गई। निरीक्षण के दौरान उनकी मुलाकात कैदी सुभान से भी हुई। कैदी सुभान ने बताया कि 28 जून को कांस्टेबल व डिप्टी जेलर सहित अन्य ने उसे पीटा। जब कैदी से पूछताछ चल रही थी तो उसी बीच कांस्टेबल व अन्य लोग उसे इशारा करके धमकाने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ने भी उसकी चोटों को देखा। सुनवाई के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी वर्चुअली पेश हुए।
