उत्तराखंड (नैनीताल) 16 मई 2025: नैनीताल उच्च न्यायालय ने लक्सर हरिद्वार की जायसी ग्राम सभा की भूमि में दबंगों के कब्जा करने के मामले में राज्य सरकार को छह माह के भीतर मामला निस्तारित करने के निर्देश दिए है। आरोप है कि दंबगों के दबाद में जिला प्रशासन ने निर्माण कार्य किए जाने की अनुमति भी दी है। इसके साथ ही याचिका को निस्तारित कर दिया है।
बृहस्पतिवार को यह निर्देश लक्सर निवासी जुल्फीकार की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की संयुक्त खण्डपीठ दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। उन्हें 122 बी का नोटिस दिया गया है, जो अभी विचाराधीन है। जिसपर सुनवाई होनी बाकी है। इसलिए सरकार को नोटिस पर सुनवाई का मौका दिया जाय। न्यायालय ने सरकार को नोटिस पर सुनवाई का मौका देते हुए मामले को छह माह के भीतर निस्तारित करने को कहा है।
मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि लक्सर ग्राम सभा की 2.5 हेक्टेयर बेशकीमती जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करके निर्माण कर लिया है, जबकि पूर्व में हुई कार्यवाही के दौरान कब्जे की भूमि को ग्राम सभा की घोषित की जा चुकी है। बावजूद इसके अभी तक ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जाधारियों से खाली नही कराया गया है। याचिका में उच्च न्यायालय से ग्राम सभा की भूमि को खाली कराए जाने की प्रार्थना की गई है।
