उत्तराखंड देहरादून 15 मई 2025: चेक बाउंस के दो मामलों में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक-एक साल की सजा और 15-15 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 11.35 लाख के दो अलग अलग चेक दिए गए थे। जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए थे। कैंट कोतवाली में साल 2022 में मुकदमे दर्ज करवाए गए थे।
जानकारी के मुताबिक कुंवर योगेंद्र वर्मा निवासी लूनिया मोहल्ला ने कोर्ट में भगवत प्रसाद जोशी निवासी पटेल रोड के खिलाफ दो मुकदमे कैंट कोतवाली में दर्ज करवाए थे। मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक-एक साल का कठोर कारावास और 15-15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोनों आदेश में कोर्ट ने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर दो माह की कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतनी होगी।
आदेश में कहा कि अर्थदंड में से 14.90 लाख परिवादी को प्रतिकर रूप में अदा किए जाएंगे। शेष दस हजार रुपये राजकोष में जमा होंगे। शिकायत में बताया गया था कि दोनों अच्छे दोस्त थे। आर्थिक मदद के तौर पर पैसा दिया गया था। जिसकी एवज में चेक दिया गया और वह बाद में बाउंस हो गया। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरपाल सिंह ने कोर्ट में साक्ष्य व तर्क रखे और मामले की सुनवाई कपिल कुमार त्यागी तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई।
