उत्तराखंड (देहरादून) 14 अगस्त 2024: नैनीताल उच्च न्यायालय में राज्य में तय समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की संयुक्त खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए अगले मंगलवार की तिथि नियत की है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से मंगलवार तक पूरा चुनाव कार्यक्रम प्रस्तुत करने के साथ चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने से भी अवगत कराने को कहा है। साथ में कोर्ट ने चुनाव कराने सम्बन्धी अन्य याचिकाओ को भी एक साथ लिस्ट कराने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य में तय समय के भीतर चुनाव लोक सभा चुनाव की वजह से नहीं हो पाए।
उसके बाद बरसात शुरू हो गई और आधा प्रशासन आपदा में व्यस्त है। पूर्व के आदेश पर राज्य सरकार ने निकाय चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली है। राज्य सरकार अक्टूबर माह में निकाय चुनाव सम्पन्न करा लेगी। राज्य सरकार ने अनवर की जनहित याचिका में चुनाव कराने का समय बढ़ाने के लिए कोट में प्रार्थना पत्र दिया है। इसलिए उसे भी सुना जाए।
