निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट या गुड बाय डेट प्रदर्शित करनी होगी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जारी किया आदेश
उत्तराखंड (देहरादून) 19 अक्टूबर 2026: उत्तराखंड में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की बिक्री को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, आगामी 26 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण तिथि (Date of Manufacturing) तथा अवसान तिथि (Expire Date) अथवा गुड बाय डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया कि मिठाई प्रतिष्ठानों में उपभोक्ताओं को कई बार मिठाइयों के निर्माण और उनकी उपयोग अवधि समाप्त होने की तिथि की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि मिठाई एवं बेकरी उत्पादों की प्रकृति के अनुसार उनकी उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ इन उत्पादों की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदते समय उसकी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी मिलना आवश्यक है।
पैक्ड मिठाइयों पर पहले से लागू प्रावधानों का भी उल्लेख
आदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(a) और धारा 30(2)(d) का उल्लेख करते हुए उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पैक्ड मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर निर्माण एवं अवसान तिथि या गुड बाय डेट अंकित करना अनिवार्य है, जबकि खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के संबंध में भी तिथि प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।
उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
इस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ताजगी एवं उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे खरीदारी के समय अधिक जागरूक निर्णय ले सकें। खाद्य कारोबारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
खाद्य सुरक्षा विभाग के इस कदम को त्योहारों और अन्य अवसरों पर मिठाइयों की बढ़ती खरीदारी के बीच खाद्य गुणवत्ता एवं उपभोक्ता हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
