उत्तराखंड (गोपेश्वर) 29 जून 2025: चमोली जिले के नारायणबगड़ ब्लॉक के कौब निवासी राजेश कुमार पर अमानवीय अत्याचार मामले के आरोपियों के विरूद्ध पुलिस ने मुकदमा कायम कर दिया है।
बताते चलें कि कौब निवासी राजेश कुमार पंजाब के तरनतारन जिले में अमानवीय यातना और बंधुवा मजदूरी का शिकार हुआ था।
पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने बताया कि इस मामले में होशियारपुर जिले की तहसील बलाचौर निवासी राजेश्वरी पत्नी पलविंदर सिंह की तहरीर पर थाना गोइंदवाल साहिब में धारा 146 बीएनएस और बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 16 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा में तबेला संचालक मियां गुज्जर, मसकीन गुज्जर और दीन गुज्जर, मासूम अली के बेटे को आरोपित बनाया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और राजेश को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है।
पंजाब में अमानवीय अत्याचार वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तबेला संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया है। बताया कि उत्तराखंड व पंजाब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इसके चलते ही यह कदम उठाया गया है। राजेश कई सालों से एक तबेले में काम कर रहा था और मालिक द्वारा उसका उत्पीड़न कर उसे अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया था।
एसपी पंवार ने बताया कि उन्होंने राजेश के परिजनों से संपर्क उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। बताया कि पंजाब के तरनतारन जनपद के पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया गया और राजेश की हरसंभव मदद सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
