उत्तराखंड (देहरादून) 1 जनवरी 2025: 30 जून 31 दिसम्बर को सेवानिवृत होने वाले उत्तराखंड राज्य सरकार के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति तिथि (30 जून व 31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 1 जुलाई व 1 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना के लिए एक नोशनल वेतनवृद्धि अनुमन्य किए जाने का शासनादेश जारी हो गया है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड ने प्रदेश सरकार एवं उत्तराखंड शासन का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद निरंतर लंबे समय से उक्त की मांग अपने मांग पत्र के बिन्दु संख्या 17 में करता आ रहा था। जिस पर सितंबर 2024 को अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन आनन्द बर्धन से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की हुई बैठक में सहमति बन गई थी एवं उसके बाद पिछले दिनों राज्य कैबिनेट बैठक में कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई थी। जोशी ने बताया कि शासनादेश के अनुसार इसका लाभ अप्रैल 2023 के उपरांत सेवानिवृत्त हो चुके एवं सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को मिलेगा। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे एवं प्रान्तय महामंत्री शक्त प्रसाद भट्ट ने कहा है, कि उत्तर प्रदेश में यह लाभ वर्ष 2006 से दिए जाने का शासनादेश जारी किया गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, सरकार एवं शासन से उक्त लाभ वर्ष 2006 से दिए जाने की मांग करता है एवं इसके लिए आगे भी प्रयास जारी रहेगा।
